धार्मिक संस्थानों की ओर से अन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों व दरगाहों सहित अन्य धार्मिक स्थलों में दिए जाने वाले प्रसादम यानी लंगर पर शून्य सीजीएसटी, एसजीएसटी अथवा आईजीएसटी होगा। यानी कोई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नहीं लगेगा।
हालांकि, प्रसादम बनाने में काम आने वाले कुछ कच्चे माल एवं उनसे जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। इनमें चीनी, वनस्पति खाद्य तेल, घी, मक्खन, इन वस्तुओं की ढुलाई से जुड़ी सेवा इत्यादि शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर कच्चे माल और इनसे जुड़ी सेवाओं के अनगिनत उपयोग हैं। जीएसटी व्यवस्था के तहत जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपूर्ति की जाती है तो वैसी स्थिति में चीनी इत्यादि के लिए अलग टैक्स दर तय करना अत्यंत मुश्किल है।
सरकार ने 11 जुलाई 2017 को अपने स्पष्टीकरण में कहा कि चूंकि जीएसटी एक बहु-स्तरीय कर है, इसलिए अंतिम उपयोग पर आधारित रियायतों का समुचित प्रबंधन मुश्किल है। यही कारण है कि जीएसटी में अंतिम उपयोग पर आधारित नहीं दी गई हैं। अत: ऐसे में धार्मिक संस्थानों द्वारा मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले प्रसादम अथवा भोजन में उपयोग होने वाले कच्चे माल अथवा इससे जुड़ी सेवाओं के लिए अंतिम उपयोग आधारित रियायत देना वांछनीय नहीं है।
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