केन्द्र और राज्य स्तर पर निम्न करों को जीएसटी में शामिल किया गया है।
केंद्रीय स्तर पर जीएसटी में शामिल होने वाले कर –
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- सेवा कर
- अतिरिक्त सीमा शुल्क आमतौर पर जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है
- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क।
राज्य स्तर पर, जीएसटी में शामिल होने वाले कर निम्न हैं:
- राज्य मूल्य संवर्धन कर/ बिक्री कर
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लागू और राज्य द्वारा वसूल किये जाने वाला)
- चुंगी और प्रवेश कर
- खरीद कर
- विलासिता कर
- लॉटरी, सट्टा और जुआ पर कर।