संसद की स्थायी समितियों (parliamentary standing committee) की संख्या इस समय 24 हैं. स्थायी समितियां हर साल या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहा है. विभिन्न मंत्रालयों, विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां लगातार काम करती रहती हैं और अपनी रपट पेश करती हैं.
इन स्थायी समितियों की संख्या पहले 17 थीं. इनकी संख्या 17 से बढ़ाकर 24 करने के प्रस्ताव को 20 जुलाई 2004 को लोक सभा में मंजूरी दी गई. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सम्बद्ध इन 24 स्थायी समितियों में से 16 लोकसभा की तथा 8 राज्यसभा की हैं.
संसद की नियम संबंधी समिति ने नयी व्यवस्था करने के लिए नियम 331 डी में संशोधन करने की सिफारिश की थी जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया. ज्ञातव्य है कि लोकसभा की नियमों संंबंधी समिति ने विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियां गठित करने की सिफारिश की थी।
इसी सिफारिश के आधार पर 8 अप्रैल, 1993 को 17 समितियों का गठन किया गया यानी संसद की स्थायी समिति प्रणाली अप्रैल 1993 में शुरू हुई.