छियासीवां संविधान संशोधन: 2002 में इस संशोधन अधिनियम से देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है. इसे अनुच्छेद 21 (क) के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है. इस अधिनियम से संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 (क) में संशोधन करने का प्रावधान है.