देश में लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं. यह उम्मीदवार के चुनाव खर्च की नयी सीमा है जिसे 28 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी.
दरअसल बढती महंगाई, मतदान केंद्रों व मतदाताओं की संख्या में बढोतरी को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढाने का फैसला किया था. मंत्रिमंडल ने चुनाव आचार संहिता 1961 के नियम 90 में संशोधन करते हुए चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि को मंजूरी. इसके तहत देश में अब कुछ लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकेंगे.
इसके तहत हालांकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, दादर व नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में खर्च की सीमा को 54 लाख रुपए रखा गया है. यानी इन लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 54 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं.
वहीं राज्य विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है. लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए है. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में चुनावी खर्च की सीमा 20 लाख रुपए है.