धन्यवाद प्रस्ताव (motion of thanks ) संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर तीन-चार दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है.
यह चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है. उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है. इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिये सरकार उत्तरदायी होती है. अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है.