लेखानुदान (vote on account) देश की संचित निधि से कोई रकम विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही निकाली जा सकती है लेकिन किन्तु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी धन की आवश्यकता हो सकती है.
इसी के उपाय के तहत अनुच्छेद-116 (क) के अन्तर्गत लोकसभा लेखा-अनुदान (लेखानुदान) पारित कर सरकार के लिये निश्चित अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है. इस राशि के बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिये संभव नहीं है.