आधे घंटे की चर्चा (half an hour discussions) भी संसद की तय कार्यप्रणाली में से एक है. दरअसल लोकसभा में जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उनसे सामने आए मामलों पर लोक सभा में चर्चा होती है.
यह चर्चा सप्ताह में तीन दिन— सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है. वहीं राज्य सभा में ऐसी चर्चा सभापति द्वारा नियत दिन पर आमतौर पर शाम पांच से 5.30 बजे के बीच की जा सकती है.
और हां, ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिये तथा विषय हाल ही के किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो. ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम तीन दिन पहले दी जाती है.