विश्वास प्रस्ताव (motion of confidence) संसद के सदन में बहुमत का समर्थन होने में संदेह की स्थिति में सरकार लोक सभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करती है. यानी विश्वास प्रस्ताव सरकार पेश करती है.
इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है. विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है.
यानी विश्वास प्रस्ताव सरकार जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पेश करता है.