जीएसटी में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गुड़ व दूध जैसे उत्पादों को पूरी तरह छूट दी गई है। यानी इन उत्पादों पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। मुख्य मुख्य उत्पादों पर जीएसटी की दरें इस प्रकार रहेंगी (कृपया लिंक देखें) :
- शून्य जीएसटी वाले जिंस व सेवाएं
- इन जिंसों पर लगेगा पांच प्रतिशत जीएसटी
- इन जिंसों पर लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी
- इन उत्पादों पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
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