1954 में संविधान में तीसरा संशोधन किया गया. इसमें सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की तैतीसवीं प्रविष्टि की जगह खाद्यान्न, पशुओं के लिये चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया. सरकार को अगर जरूरी लगे तो वह जनहित में इसके उत्पादन व आपूर्ति पर नियंत्रण लगा सकती है.