आयकर स्‍लैब

वित्तवर्ष में किसी व्यक्ति की सारी आय पर लगाया जाने वाला कर आयकर (income tax) के दायरे में आता है. यह कर विभिन्‍न (income tax slab) स्‍लैब में लिया जाता है और सरकार वरिष्‍ठ नागरिकों, महिलाओं तथा आम कर दाताओं को भी एक निश्चित सीमा तक इसमें छूट देती है.

इस वित्‍त वर्ष यानी 2015-16 के लिए आयकर स्‍लैब निम्न प्रकार से हैं. वरिष्‍ठ नागरिक श्रेणी 60 साल से 80 साल तक तथा अति वरिष्‍ठ नागरिक श्रेणी 80 साल से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए है.

  • आम करदाताओं के लिए कर स्‍लैब (2015-2016)
    0 to 2,50,000                   – कोई कर नहीं
    2,50,001 to 5,00,000     – 10%
    5,00,001 to 10,00,000   – 20%
    Above 10,00,000          – 30%
  • महिला करदाता
    0 to 2,50,000               – कोई कर नहीं
    2,50,001 to 5,00,000   – 10%
    5,00,001 to 10,00,000 – 20%
    Above 10,00,000         – 30%
  • वरिष्‍ठ नागरिक
    0 to 3,00,000              – कोई कर नहीं
    3,00,001 to 5,00,000 – 10%
    5,00,001 to 10,00,000 – 20%
    Above 10,00,000 – 30%
  • अति वरिष्‍ठ करदाता
    0 to 5,00,000            – कोई कर नहीं
    5,00,001 to 10,00,000 – 20%
    Above 10,00,000          – 30%
    (आयकर स्‍लैब (रुपये में). आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये वित्त वर्ष 2014—15 वाले ही हैं.)
Author: sangopang

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