आकस्मिक निधि

भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार आकस्मिक निधि (contingency fund) की स्थापना की है.

इस आकस्मिक निधि में जमा धनराशि का खर्च तय प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है. यानी संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है. हालांकि,विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं.

Author: sangopang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *