परिभाषिक रूप से अनुसूचित व्यापारिक बैंक (Scheduled Commercial Bank) उन बैंकों कहा जाता है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया हो. कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करने पर ही किसी बैंक को इस अनुसूची में शामिल किया जाता है. इन शर्तों का जिक्र रिजर्व बैंक कानून की धारा 46 बी में है.
मार्च 2011 तक देश में कुल वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 167 थी जिसमें से 163 अनुसूचित व चार गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे.