जिन बैंकों के नाम रिजर्व बैंक अधिनियम- 1934 की दूसरी अनुसूची शामिल हैं उन्हें अनुसूचित बैंक (scheduled bank) कहा जाता है.
इस अनुसूची में उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाता है जो केंद्रीय बैंक की कतिपय शर्तों पर खरे उतरते हों. अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण पाने का अधिकार होता है. प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वतः ही समाशोधान गृह (clearance house) की सदस्यता स्वत: ही मिल जाती है.