अनुपूरक अनुदान मांग (supplementary grants) की प्रक्रिया किसी मद विशेष के लिए अतिरिक्त धन की मंजूरी के लिए अपनाई जाती है.
यानी यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर खर्च करने के लिए मंजूरशुदा राशि अपर्याप्त होती है या सालाना बजट में उसका उल्लेख नहीं हो और किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता है तो अनुपूरक अनुदान मांग पेश की जाती है.
अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिये प्रक्रिया एक जैसी ही है.