लंगर पर जीएसटी नहीं
धार्मिक संस्थानों की ओर से अन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि मंदिरों, मस्जिदों,
धार्मिक संस्थानों की ओर से अन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि मंदिरों, मस्जिदों,
जीएसटी में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गुड़ व दूध जैसे उत्पादों को पूरी तरह छूट दी गई है। यानी इन उत्पादों पर कोई
जिन उत्पादों व जिंसों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं: साबुन केश तेल टूथपेस्ट कंप्यूटर प्रिंटर पास्ता कार्न
जिन उत्पादों पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लग रहा है उनमें प्रमुख हैं: चायपत्ती चीनी काजू किशमिश अगरबत्ती कॉयर मैट काफी के भुने
जिन उत्पादों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लग रहा है उनमें प्रमुख हैं: घी मक्खन मोबाइल बादाम फ्रूट जूस पैक्ड नारियल पानी छाता
जिन वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है या जिन पर शून्य जीएसटी लगेगा उनकी सूची इस प्रकार है: शिक्षा सेवा स्वास्थ्य सेवा हेल्थकेयर
ई वे बिल प्रणाली जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ लागू होनी है। इस (E-way bill) प्रणाली में 50,000 रुपये से ज्यादा कीमत के सामान को
जीएसटीएन का पूरा नाम गुड्स एंड सविर्सेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) है। यह नान प्रोफिट सरकारी कंपनी है जो कि जीएसटी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए
जीएसटी कर प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले मुख्य शब्द इस प्रकार हैं: जीएसटी: जीएसटी (GST) वस्तु व सेवा कर या वस्तु व माल कर सीजीएसटी:
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