सरकार जिन वित्तीय प्रस्तावों को आगामी वर्ष के लिये सदन में प्रस्तुत करती है उन्हें मिलाकर वित्त विधेयक (finance bill) बनता है. संविधान का अनुच्छेद-112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है.
आमतौर पर वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है. संसद में पेश सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते. वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है.